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Home Current Affairs हरियाणा के ग्रुप डी (Group D) कर्मचारियों के लिए फिर से ट्रान्सफर ड्राइव की तैयारी

हरियाणा के ग्रुप डी (Group D) कर्मचारियों के लिए फिर से ट्रान्सफर ड्राइव की तैयारी

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत कवर किए गए ग्रुप डी (Group D) कर्मचारियों के संबंध में ट्रांसफर ड्राइव के बारे में सभी विभागों से सुझाव मांगे थे | राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों पर विस्तार से विचार करने के बाद ग्रुप डी कर्मचारियों की ट्रांसफर ड्राइव नीति को अंतिम रूप दे दिया है। हरियाणा सरकार की दिनांक 28.03.2018 की अधिसूचना के तहत हरियाणा ग्रुप डी (Group D)कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीधी भर्ती द्वारा 18000 पदों को भरा था । कुछ कर्मचारियों को उनके गृह नगर (Home district) से दूर दराज के स्थानों पर तैनात किया गया है उनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सभी ग्रुप डी(Group D) कर्मचारियों को उनके गृह जिला (Home district) के नजदीक एक कार्यालय और एक उपयुक्त पद पर समायोजन का अवसर देने के लिए एक ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया है । इस स्थानांतरण अभियान का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की तैनाती के स्थान (Posting place) के संबंध में कठिनाइयों को दूर करना और उन पदों के अलावा अन्य पदों पर समायोजन करना है जिन पर वे स्वयं को नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं।

  • इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को तीन जिलों का चयन करना होगा जहां वह स्थानांतरित होना चाहता/चाहती है ।
  • उसे अधिकतम 50 पदों का चयन करना होगा, जिस पर वह काम करने का इच्छुक नहीं है |
  • इस अभियान में कर्मचारी को उसके द्वारा चयनित तीन जिलों में से किसी एक में प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जायेगा|
  • हालांकि, इस बात की गारंटी नहीं होगी कि कर्मचारी अपनी पसंद का जिला प्राप्त करेगा या उन पदों से बच जायेगा जिसे वो उपयुक्त नहीं समझता/समझती है। कर्मचारी पोर्टल पर दायर अपनी पसंद के आधार पर अधिकार का दावा नहीं कर सकेंगे |
  • ट्रान्सफर पाने वाले कर्मचारियों को इस दौरान टीए नहीं दिया जायेगा |

ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए पात्रता

  • इस ट्रांसफर ड्राइव में, ग्रुप डी कर्मचारी(Group D) (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के लागू होने के बाद नियमित आधार पर नियुक्त और हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में तैनात ग्रुप डी के सभी कर्मचारी भाग लेने के पात्र हैं,
  • हालांकि, किसी भी सांविधिक निकाय (Statutory body) /बोर्ड/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संवैधानिक निकाय में पदस्थ कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
  • जिन कर्मचारियों की रिट याचिका संख्या 12419 of 2022 राजेंद्र सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 7388 of 2022 शिव कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य और सीडब्ल्यूपी संख्या 26220 of 2022 मोनिका और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, जिसमें याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर रोक के आदेश दिए गए हैं और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित हैं, स्थानांतरण ( Transfer) अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, यदि कोई याचिकाकर्ता इसमें भाग लेता है स्थानांतरण ड्राइव (Transfer drive) जाने या अनजाने में, वह किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
  • केवल वही कर्मचारी इस ड्राइव में पात्र होंगे जो अपना स्टेशन और/या पद बदलना चाहते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल की उपलब्धता के 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण (Transfer drive)अभियान में भाग लेते हैं|
  • एक कर्मचारी जो उक्त तिथि तक पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करने में विफल रहता है, उसे पात्र नहीं माना जाएगा।
  • ऐसे कर्मचारी जो कॉमन कैडर के तहत परिवहन विभाग में ग्रुप डी के तकनीकी पदों पर भर्ती हुए हैं उनको ट्रांसफर ड्राइव (Transfer drive)से बाहर रखा गया है ।

एक स्टेशन से दूसरे या एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण (Transfer) का मानदंड

ट्रान्सफर ड्राइव में भाग लेने के लिए कुछ मानदंड तैयार किये गए हैं जो इस प्रकार हैं –

  • इस स्थानांतरण अभियान में भाग लेने वाले कर्मचारियों को उसी या किसी अन्य विभाग के भीतर एक स्टेशन से दूसरे स्थान पर और/या एक पद से दूसरे स्थान परनिम्नलिखित वरीयता सूची के आधार पर समायोजित/स्थानांतरित किया जाएगा ।
  • वर्तमान में स्वीपिंग प्रकृति के पदों के विरुद्ध कार्यरत व्यक्ति अर्थात सीवरमैन , चपरासी-सह-स्वीपर, सफाई कर्मचारी, जमादार आदि।
  • विकलांग कर्मचारी, identified post पद के खिलाफ समायोजन के अधीन ।
  • अर्धकुशल (Semi skilled) पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को अकुशल पदों पर समायोजित करना।
  • ऐसे विधवा/विधुर/तलाकशुदा कर्मचारी जिनके बच्चे हैं, बशर्ते उन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।
  • निःसंतान विधवा, निःसंतान तलाकशुदा महिला कर्मचारी, अविवाहित महिला कर्मचारी।
  • सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों की पत्नियां।

नोट

  • प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए “आयु” के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
  • दो या दो से अधिक श्रेणियों की प्राथमिकताओं को क्लब नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए, यदि कोई विकलांग कर्मचारी भी निःसंतान विधवा है, तो उसे पहले विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में माना जाएगा, यदि उसे सफलता नहीं मिलती है, तो उसे फिर से विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में माना जाएगा।
  • ऐसे कर्मचारी जो न्यायिक रूप से अलग(Judicially separated) हुए हैं उनको तलाकशुदा कर्मचारी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा । उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों यानी महिला कर्मचारी/पुरुष कर्मचारी में माना जाएगा। (D) एक पुनर्विवाहित विधवा/विधुर को एचआरएमएस रिकॉर्ड की वैवाहिक स्थिति के तहत “विवाहित” विकल्प चुनना होगा, और “विधवा/विधुर/तलाकशुदा कर्मचारी जिनके बच्चे हैं” की श्रेणी के तहतआवेदन नहीं करना होगा ।

ग्रुप डी (Group D) के कर्मचारियों के स्थानांतरण/तैनाती (Transfer/posting) के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित पांच मुख्य चरण शामिल हैं-

  • कर्मचारियों/प्रतिभागियों का श्रेणीवार समूहीकरण ।
  • कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए कर्मचारी के प्रतिशत हिस्से की गणना ।
  • सभी श्रेणी के कर्मचारियों/प्रतिभागियों के लिए जिलावार रिक्त पदों की कुल संख्या की गणना ।
  • उनकी पसंद के अनुसार ट्रान्सफर
  • कर्मचारियों की अंडरटेकिंग

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